सुपरटेक को राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, एमराल्ड कोर्ट के दो टावरों को गिराने का आदेश बरकरार

कंपनी ने शीर्ष अदालत से अपील की थी कि ट्विन टावर के दो टावरों में से बस एक टावर को ढहाने की मंजूरी दी जाए। कंपनी का कहना था कि इससे ना केवल करोड़ों रुपये बचेंगे बल्कि नियमों के मुताबिक निर्माण भी होगा।

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सुपरटेक को राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, एमराल्ड कोर्ट के दो टावरों को गिराने का आदेश बरकरार सुपरटेक को राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, एमराल्ड कोर्ट के दो टावरों को गिराने का आदेश बरकरार Reviewed by Tax News on October 04, 2021 Rating: 5

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